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शाहजहां शेख का साथ देने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई लताड़
संदेशखाली केस में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी
संदेशखाली केस में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि आरोपी शाहजहां शेख का साथ पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं दे सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि आरोपी शाहजहां शेख फरार नहीं रह सकता है। उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी की याचिका की सुनवाई पर कही है। इस याचिका में उन्होंने संदेशखाली जाने की मंजूरी मांगी थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा, हमें भी शिकायतें मिली हैं
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें संदेशखाली की महिलाओं की ओर से कई शिकायतें मिली हैं। इन औरतों ने कई सारे मुद्दों को उठाया है। भूमि का गबन भी किया गया है। चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा कि हम आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहेंगे। वह कानून को ठेंगा नहीं दिखा सकता है।
क्या है संदेशखाली मामला?
तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता शाहजहां शेख पर कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि वह उनके साथ शारीरिक अत्याचार किया है। इस आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हंगाम कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं से मिलने जा रही रही वृंदा करात और सुवेंदु अधिकारी को भी संदेशखाली नहीं जाने दिया गया है।